भारत के प्रधानमंत्री . Prime Minister of India. भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यों को संपादन ने वसूला देने के तूसुला देने के दो मंत्रीमंत्रिपरिषद होती है और इस मंत्री परिषद के प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्र के नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है मंत्री परिषद के कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों का मात्र 15% जाता है (91बा संविधान संशोधन 2003 के अनुसार) अनुच्छेद नंबर 75-(4) - के तहत प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद के मंत्रियों को राष्ट्रपति के सामने गोपनीयता की शपथ लेनी होती है अनुच्छेद नंबर 75 (5) - अनुसार मंत्री परिषद के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है यदि सदस्यता नहीं है हो तो 6 महीने के भीतर उन्हें शपथ उन्हें इलेक्शंस के माध्यम से किसी भी की सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है अन्यथा उन्हें त्यागपत्र देना होता...
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